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दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता

अदालत ने माना कि सीआईसी द्वारा पारित 14 मई, 2019 का आदेश अस्थिर था। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति पत्र और मौद्रिक लाभों का विवरण संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना माना जाता है, जिसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत उजागर नहीं किया.

जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि सीआईसी ने ऐसी जानकारी के खुलासे का निर्देश दिया है जो पूरी तरह से कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (जे) के तहत खुलासे से छूट दी गई है।

यह बात रयान इंटरनेशनल स्कूल द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका के जवाब में कही गई, जिसमें स्कूल से अपने कर्मचारियों के सेवा विवरण का खुलासा करने की मांग की किया गया था.

अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि समुदाय के व्यापक हित के लिए ऐसी संवेदनशील जानकारी की आवश्यकता है, और इस तरह के खुलासे की मांग करना अनुचित है।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) 8984/2019 आदेश पढ़ने के लिए यहां पर उपलब्ध.

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