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महिला की संदिग्ध मौत पर NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा समन

महाराष्ट्र लीगल एम्बिट के स्टेट प्रेसिडेंट आसिफ खान की शिकायत पर हुई कार्रवाई.

नई दिल्ली / झुंझुनूं (07 जुलाई 2025) — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने झुंझुनूं ज़िले के केहरपुरा कलां गांव की निवासी ममता की संदिग्ध मृत्यु के मामले में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत शर्तीय समन (Conditional Summons) जारी किया है। यह कार्रवाई आसिफ अबिद खान की ओर से की गई शिकायत पर की गई, जो लीगल एम्बिट महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट हैं।

यह मामला NHRC में केस संख्या 1618/20/18/2024 के तहत दर्ज है, जिसकी सुनवाई 07 जुलाई 2025 को आयोग के समक्ष हुई।

क्या है मामला?
शिकायतकर्ता आसिफ खान ने आयोग को बताया था कि 13 अगस्त 2024 को प्रसव पीड़ा के चलते ममता को राजीव अस्पताल, चिड़ावा में भर्ती कराया गया। 14 अगस्त 2024 को उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और उसकी हालत स्थिर बताई गई। लेकिन कुछ ही समय बाद अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ममता को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।

परिजनों को मौत संदिग्ध लगी, इसलिए उन्होंने 24 घंटे तक शव को लेने से इनकार कर दिया। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो स्पष्ट हुआ कि ममता की मौत दिल का दौरा नहीं, बल्कि अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक से हुई थी। इससे अस्पताल की चिकित्सकीय लापरवाही का संदेह और गहराया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

NHRC का रुख
आयोग ने पहले 17 अक्टूबर 2024 को राजस्थान सरकार को 6 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो 3 फरवरी 2025 को रिमाइंडर भेजा गया। इसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर अब आयोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्वास्थ्य विभाग), राजस्थान को समन जारी कर उन्हें 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है।

यदि सात दिन पूर्व तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट मिल जाती है, तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। अन्यथा, सीपीसी 1908 के ऑर्डर 16 के नियम 10 और 12 के तहत जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

NHRC ने यह भी निर्देश दिया है: रिपोर्ट की एक प्रति [email protected] ईमेल पर भी भेजी जाए।

यह सूचना आयोग के एम-4 सेक्शन के सहायक रजिस्ट्रार (कानून), बृजवीर सिंह द्वारा जारी की गई है।

शिकायतकर्ता का विवरण:नाम: आसिफ अबिद खान पद: स्टेट प्रेसिडेंट, लीगल एम्बिट, महाराष्ट्र मोबाइल: 8069377968

यह मामला लीगल एम्बिट के सीईओ और संस्थापक महावीर पारीक जी के मार्गदर्शन में उठाया गया था।

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