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पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर

RTI का उपयोग कर के किया अखिलेश ने घटना की सीसीटीवी वीडियो निकाल ली

एक साथ पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर कर दिया ट्रांसफर।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति के साथ की मारपीट और उससे 5 हज़ार घूस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने पुलिस स्टेशन में हुई इस घटना का वीडियो देखने के बाद अपराध में शामिल थाने के सभी पुलिसकर्मियों का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे इनस्टॉल करने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बेंच ने डीजीपी से 18 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट भी मांगी है।

अखिलेश ने राइट टू इनफार्मेशन अधिकार का इस्तेमाल कर घटना की सीसीटीवी वीडियो निकाल ली। इस वीडियो को जब कोर्ट ने देखा तब सारी सच्चाई स्पष्ट हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने पुलिस कर्मियों पर पहले तो 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं जस्टिस अहलूवालिया ने घटना के दिन तैनात टीआई सहित समूचे स्टाफ को 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने का भी सख्त आदेश दिया।

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