राजस्थान,कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ और मुख्य शासन सचिव पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या -50/2025 से मामला दर्ज किया था जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट लीगल अम्बिट अध्यक्ष राव धनवीर सिंह की कानूनी पहल उपभोक्ता आयोग ने 30 दिन में कलेक्टर कोटपुतली और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से जवाब मांगा, जिसमें 30 दिनों अपना पक्ष रखने का आयोग ने जवाब माँग, नहीं तो होगी एकपक्षीय कार्रवाई इस प्रकरण की सुनवाई 8 सितम्बर को आयोग में हाजिर हों अधिकारी इस प्रकार का आयोग ने परिवाद अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत आदेश जारी किया हैं,


कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ और मुख्य शासन सचिव पर उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज.
आरटीआई एक्टिविस्ट लीगल अम्बिट अध्यक्ष राव धनवीर सिंह की कानूनी पहल उपभोक्ता आयोग ने 30 दिन में जवाब मांगा, नहीं तो होगी एकपक्षीय कार्रवाई, 8 सितम्बर को आयोग में हाजिर हों अधिकारी.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मांगी थी सूचना, नहीं मिली प्रतिक्रिया, “यह सभी नागरिकों के अधिकार की लड़ाई है” राव धनवीर सिंह, उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे मामला, नहीं झुकेंगे, लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल! क्या प्रशासन अब भी चुप रहेगा? या देगा जवाब?

