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मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग

चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के विरुद्ध पोंडी थाने में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन पेश किया. 4 साल पुराना मामला है, जिसमें विधायक डॉ विनय जायसवाल के द्वारा एसईसीएल के महाप्रबंधक घनश्याम सिंह के बंगले पर जाकर पानी का पाइप काटा गया था.


आरटीआई कार्यकर्ता ने अपने शिकायत में वर्ष 2020 में एसईसीएल के द्वारा सूचना के अधिकार पर प्रदान की गई जानकारी और वर्ष 2024 में थाना पोंडी से प्राप्त की गई जानकारी का आधार लिया गया है. इस संबंध में आईटीआई कार्यकर्ता ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार को आधार बनाया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा को एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र के लोक सूचना अधिकारी के दवारा जानकारी प्रदान किया गया कि घनश्याम सिंह तात्कालिक महाप्रबंधक एसईसीएल चिरमिरी व सुरक्षा विभाग का कर्मचारी बनमाली के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को थाना पोडी जिला कोरिया को लिखित शिकायत किया गया है कि क्षेत्र के विधायक डॉ विनय जायसवाल के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया है.

विधायक डॉ विनय जायसवाल के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया है.

महापबंधक ने अपने शिकायत में थाना पोंडी को लिखा कि आज दिनांक 08.09.2020 को शाम 3:45 बजे स्थानीय विधायक डॉ विनय जायसवाल के द्वारा मेरे स्थानीय निवास में जल आपूर्ति व्यवस्था की पाइप लाइन को तोड़फोड़ किया गया है तथा मेरी अनुपस्थिति में मेरे आवास के गेट पर उनके लगभग 50 समर्थकों के साथ नारेबाजी की गई है, इसके पश्चात स्थानीय विधायक अपने समर्थकों के साथ मेरे कार्यालय में आए मुझे कुरासिया के विभिन्न कॉलोनी में जल पदाय पर चर्चा हुई इस पर जब मैं महाप्रबंधक आवास में की गई उपरोक्त कृत की भर्त्सना किया तो उन्होंने कहा कि मेरा यह कार्य सही है. डॉ विनय जायसवाल विधायक के इस कृत से हम लोकसेवक आहत हुए है एवं ऐसे में हमारे कार्य क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस घटना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई किया जाए इसकी प्रतिलिपि महाप्रबंधक के द्वारा कलेक्टर कोरिया पुलिस अधीक्षक कोरिया व नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी को दिया गया था.
इस संबंध में एसईसीएल चिरमिरी के सिक्योरिटी विभाग का कर्मचारी बनमाली के द्वारा भी थाना प्रभारी पोंडी को एक लिखित शिकायत किया गया था.


इस शिकायत के साथ आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना के अधिकार पर महाप्रबंधक के बंगले के टूटे हुए पाइप की फोटो भी प्रदान किया गया है.
आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार पर एक आवेदन प्रस्तुत कर पोंडी पुलिस से 2024 में जानकारी प्राप्त किया तब उसे ज्ञात हुआ कि पोंडी पुलिस के ‌द्वारा इस संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं किया गया है.
एसईसील महाप्रबंधक कार्यालय के महाप्रबंधक लोक सेवक होते हैं साथ ही सिक्योरिटी विभाग का कर्मचारी बनमाली भी लोकसेवक है, किसी लोकसेवक के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी गंभीर अपराध की सूचना थाना में दिए जाने पर अनिवार्य रूप से FIR दर्ज किया जाता है. इसके विपरीत पोंडी थाना के द्वारा इस संबंध में FIR दर्ज नहीं किया गया है.

आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा अपने शिकायत में लिखा गया है कि दोषी व्यक्ति के द्वारा निम्न प्रकार से अपराध किया गया है.

महाप्रबंक के बंगले पर महाप्रबंधक के प्रयोग के लिए पाईप जिसमें जल की आपूर्ति की जाती है काटा और तोड़ा-मरोड़ा गया है इस पाइप की कीमत 50 rs. से अधिक होने के कारण यह रिष्टि की श्रेणी में आता है जो IPC की धारा 427 के तहत दंडनीय अपराध है. दोषी व्यक्ति के ‌द्वारा महाप्रबंधक के निज निवास पर उपहति कर, गृह अतिचार किया गया है जो IPC की धारा 452 के तहत दंडनीय अपराध है. साथ ही यह संज्ञेय अपराध भी है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति के ‌द्वारा महाप्रबंधक के बंगले पर लोक संपत्ति की क्षति कारित की गई है जो लोग संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है, यह विशेष अधिनियम का अपराध होने के कारण संज्ञेय अपराध भी है.
दोषी व्यक्ति के द्वारा किया गया उपरोक्त समस्त कृत्य विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब में अपलोड किया गया है, साथ ही दोषी व्यक्ति के द्वारा महाप्रबंधक से इस संबंध में क्षमा याचना भी की गई है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, इस शिकायत में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता व वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य व्यक्तियों को साक्षी के रूप में कथन दर्ज किया जा सकता है.


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