Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा RTI के तहत मांगी गई सूचनाओं, प्रमाणित सरकारी दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
कोटपूतली-बहरोड़। सूचना का अधिकार (आरटीआई) से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोटपूतली में एफआईआर संख्या 0057/2026 दर्ज की है। यह एफआईआर लीगल एंबिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

आरटीआई के तहत माँगी गई सुचना के संबंधित यह है मामला
पुलिस के अनुसार मामला आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं, प्रमाणित सरकारी दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित है। दर्ज प्रकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की कई गंभीर धाराएँ जोड़ी गई हैं।
यह आरोप और धारा के तहत दर्ज की फरियाद कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
एफआईआर में
(1) धारा 198 (लोक अभिलेख में झूठी प्रविष्टि),
(2) धारा 199 (ए) (भ्रामक या झूठी सूचना देना),
(3) धारा 316 (2) (आपराधिक विश्वासघात) तथा
(4) धारा 318 (4) (लोक सेवक द्वारा धोखाधड़ी)
के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अपराध की कथित अवधि 16 मई 2025 से 29 जनवरी 2026 के बीच की बताई गई है।
यह कदम अधिकारों की रक्षाः लीगल एबिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह
इस संबंध में लीगल एबिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना है कि झूठी सूचना देना, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना और लोक सेवक द्वारा धोखाधड़ी जैसे मामलों को अब कानून के दायरे में सख्ती से लिया जा रहा है।
लीगल एबिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने जांच की मांग
लीगल एंबिट ने मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रभावी जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि यह प्रकरण पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन से सीधे जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।
FIR27571027260057-1