UP-allahabad high court:- एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक विवादों में लगाए गए सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अभियोजन की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशिष्ट उदाहरणों को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित न किया जाए। यह निर्णय प्रांजल शुक्ला और अन्य द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया, जिसमें दहेज उत्पीड़न, क्रूरता और अप्राकृतिक यौन मांगों का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक विवादों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया
By
Posted on