राजस्थान-बालोतरा, कैचमेंट एरिए में नगर परिषद् बालोतरा द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करने के मामले में पुलिस थाना बालोतरा में FIR संख्या 298/2024, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120B आईपीसी के तहत निम्न आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई हैं:
अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120B आईपीसी के तहत निम्न आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई हैं:
- शिवपालसिंह राजपुरोहित, पूर्व आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा।
- सुमित्रा जैन, सभापति नगर परिषद् बालोतरा।
- युसूफ पठान, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद् बालोतरा।
- धीरज कुमावत, नक्शा सर्वेयर, नगर परिषद् बालोतरा।
- रमेश कुमार माली, उप-पंजीयन अधिकारी, उप-तहसील जसोल।
- वीरेंद्र कुमार नेहरा, पट्टा धारक।
- महेंद्र कुमार गवाह व अन्य गवाह
- नवोदित बालड़ व अन्य।
न्याय मिलना चाहिए,चाहिए कैसे ही मिले
बालोतरा को “वस्त्र नगरी” के नाम से जाना जाता है। बालोतरा (Balotra) भारत के राजस्थान राज्य का एक ज़िला है, जो पहले बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत आता था। यह जोधपुर से लगभग 105 किमी दूर है। यह शहर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग के लिए और तिलवाड़ा में एक वार्षिक रेगिस्तान और पशु मेले के लिए जाना जाता है। यह शहर जोधपुर से रेल और बसों द्वारा लगातार अंतराल पर जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक शहर बालोतरा पश्चिमी राजस्थान में एक प्रमुख और विकासशील शहर के रूप में उभरा है। [उद्धरण वांछित] कई कॉलेज, आधुनिक कारखाने, उच्च जीवन स्तर, परिवहन व्यवस्था, वैश्विक संपर्क और ऊंची इमारतें इसे देखने का मौका देती हैं।