सुचना उपलब्ध न होने पर प्रथम अपील, और दूसरी अपील में जाने से अच्छा कानून के तहत आवदेन करें और चाहिए गई सभी जानकारी प्राप्त करें इस धारा के तहत जानकारी न देने वाले के खिलाफ़ (विरूद्ध) में भारतीय दण्ड सहित के सभी धाराओं के तहत फरियाद भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में फायर किया जा सकता हैं जिसमें लोक सेवक की परिभाषित धाराओं के तहत कार्यवाही होना निश्चित हैं,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 को सूचना का अधिकार का भी बाप कहे जाने की एक झलक
” आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन जरिए डाक दिनांक 10/01/22 को मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को भेजा था जो सूचना आयोग के कार्यालय में दिनांक 12/01/22 को पहुंचा था। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी सात दिवस में मांगी गई थी । उक्त पत्र में सचिव राज्यसूचना आयोग द्वारा 7 दिवस के भीतर सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराए है।”