जयपुर, 8 अप्रैल 2025 —Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनसेवा के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता श्री राव धनबीर सिंह नंबरदार द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत पर माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (तृतीय) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित पक्ष को 19 मई 2025 को सुनवाई हेतु तलब किया है।

श्री राव धनबीर सिंह ने यह परिवाद कलक्टर कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़ के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिवादी पक्ष 30 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा एकपक्षीय निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पारित किया गया है। राव साहब ने यह शिकायत अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु दायर की, जो देशभर के नागरिकों के लिए एक मिसाल है।
🔹 Legal Ambit द्वारा यह कदम आम जनमानस को यह संदेश देता है कि यदि उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है तो संविधान और कानून उनका पूरा संरक्षण करता है — जरूरत है तो बस आवाज उठाने की।
🔹 श्री राव धनबीर सिंह ने कहा: “यह फैसला न केवल मेरे लिए बल्कि उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक नई आशा लेकर आया है, जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम हर एक नागरिक को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु Legal Ambit के माध्यम से लगातार प्रयासरत रहेंगे।”
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