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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 का उपयोग पति को उसकी पत्नी के साथ ओरल या एनल सेक्स के लिए दंडित करने हेतु नहीं किया जा सकता, यदि विवाह वैध रूप से विद्यमान है और शिकायत में सहमति की अनुपस्थिति का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष से असहमति जताई।
इसने तर्क दिया कि महिला ने कभी भी यह आरोप नहीं लगाया कि पति ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ ओरल सेक्स संबंध स्थापित किया। इसलिए, उसके पति के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जा सकते क्योंकि किसी भी दो वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से मौखिक या गुदा मैथुन करना कोई आपराधिक अपराध नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अप्राकृतिक यौन अपराध को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 का इस्तेमाल पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि पति को धारा 377 के तहत अभियोजन से सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि कानून वैवाहिक संबंध में पत्नी की सहमति के साथ-साथ गुदा या मुख मैथुन सहित यौन क्रियाओं के लिए भी सहमति मानता है। अदालत ने कहा, “इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि पति को धारा 377 के तहत अभियोजन से सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि धारा 375 के अपवाद 2 के मद्देनजर, चूंकि कानून (संशोधित धारा 375) अब वैवाहिक संबंध के साथ-साथ यौन क्रियाओं (वैवाहिक संबंध में गुदा या मुख मैथुन सहित) के लिए सहमति मानता है।” न्यायालय ने कहा, “यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता कानूनी रूप से एक-दूसरे से विवाहित हैं, और आरोप वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से यह आरोप नहीं लगाया है कि मुख मैथुन का कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना किया गया था।”
इसने आगे कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और साक्ष्य कथित अपराध के तत्वों को स्थापित करने में विफल रहे हैं।
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